दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी-रिमांड को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा, जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था।
हाईकोर्ट ने सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ होंगे। उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है।
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कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि एक साल पुराना कि याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है।
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इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ED ने अरेस्ट किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जिसे बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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