दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind kejariwal) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह अपना फैसला सुनाया। हालांकि, बेल पर दोनों जजों ने सहमति जताई लेकिन CBI की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग-अलग रही।
जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई।
केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
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विधानसभा चुनावों में सिंपैथी वोट पर केजरीवाल की नजर
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा।हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है।
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AAP पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर होगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए होंगे। उनके पास सिंपैथी वोट आ सकता है।
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लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। तब पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला। AAP ने पांच राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें सिर्फ तीन में उन्हें जीत मिली थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं, यहां AAP को कितना फायदा मिलेगा। यह रिजल्ट ही बताएगा।
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क्या है अरविंद केजरीवाल का मामला?
यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने आबकारी नीति स्कैम के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार के मुताबिक दिल्ली शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
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