GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग (GST Council Meeting Update) 21 दिसंबर (शनिवार) को जैसलमेर हुई। इसमें हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
इस पर मंत्री समूह को और काम करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल पर दर घटाकर 5% कर दी है। इसके अलावा फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा की गई है।
इससे पहले GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग 9 सितंबर को हुई थी, इसमें हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए थे। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन पर 18% की जगह 12% GST लगेगा। इसके अलावा अब केंद्र और राज्य से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर को ग्रांट लेने पर GST नहीं चुकाना होगा।
निर्मला सीतारमन की बड़ी बातें…
पॉपकॉर्न जब तक नमकीन है तब तक 5% जीएसटी:
पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई है। ऐसे कई राज्य हैं, जहां नमकीन के साथ पॉपकॉर्न बेचा जाता है, ऐसे भी पॉपकॉर्न है जहां चीनी मिलाई जाती है। उस स्थिति में उस पर टैक्स अलग होगा। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में नमक और मसालों से बनाए गए पॉपकॉर्न, जो पहले से पैक नहीं है और जिन पर लेबल नहीं लगा है उन पर 5 फीसदी, वहीं पैकेज्ड और लेबल होने पर इस पर जीएसटी को बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया। जबकि कैरेमल से तैयार पॉपकॉर्न को ‘चीनी कन्फेक्शनरी’ की कैटेगरी में रखते हुए इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया गया।
यूज्ड कार की मार्जिनल वैल्यू पर 18% जीएसटी लगेगा:
निर्मला सीतारमन ने कहा कि सभी तरह के यूज्ड कार पर खरीदने और बेचने पर उसका जो मार्जिनल वैल्यू है, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। जैसे किसी ने 12 लाख में खरीदी हुई कर सेकेंड हैंड के तौर पर 9 लाख में बेचता है तो इस बचे हुए 3 लाख के मार्जिन पर ही जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नया EV व्हीकल खरीदने पर 5% जीएसटी लगता है। पुराने ईवी खरीदने पर भी आज चर्चा हुई है। हम ईवी को प्रमोट करते हैं, लेकिन यूज्ड ईवी खरीदने पर एक व्यक्ति दूसरे से खरीदना है तो कोई जीएसटी नहीं है। अगर कोई कंपनी यूज्ड EV खरीदती बेचती है तो उस पर टैक्स लगेगा।
छोटी कंपनियों को राहत:
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने नए रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए जीएसटी में संशोधन लाने के लिए कॉन्सेप्ट नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ताकि कम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली छोटी कंपनियों के लिए आसानी हो सके।
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GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग के बड़े फैसले
कैंसर की दवा पर 12% की जगह अब 5% GST लगेगा। नमकीन पर GST 18% से घटाकर 12% किया गया।कंपनसेशन सेस 2026 तक वसूलने पर सहमति बनी। कार और मोटरसाइकिल सीट पर GST 18% से बढ़ाकर 28% किया गया। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST में कटौती पर GoM बनाया गया। GST काउंसिल ने यूनिवर्सिटीज को रिसर्च ग्रांट पर GST से छूट देने का फैसला किया। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति को प्रॉपर्टी किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लाया गया।
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