शाहपुरा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित

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शाहपुरा शाहपुरा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिति एव जिला प्रशासन शाहपुरा के सयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय अधिकारियों का आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों को तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत जिले में कोटपा 2003 कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने और जिले की सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के निर्देश दिए।जिला कलेक्टर शेखावत ने कहा कि जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर “यह परिसर/भवन तंबाकू मुक्त है” का साइनेज लगाया जाए। इसी तरह, जिले की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर “तंबाकू मुक्त आंगनबाड़ी केंद्र” का साइनेज लगाया जाए और आस-पास कोई भी तंबाकू उत्पादों की दुकान न हो। उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों में एक बॉक्स रखने के निर्देश दिए, जिस पर लिखा हो “तंबाकू उत्पाद डिब्बे में डालें”। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज से ही प्रवेश द्वार पर एक बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर लिखा हो “तंबाकू उत्पाद डिब्बे में डालें और फिर कार्यालय में प्रवेश करें।”जिला कलेक्टर ने जिले में लागू की जा रही तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रणाली के तहत नगरपालिका जहाजपुर को भी नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत वेंडर लाइसेंस प्रणाली लागू करवाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की गाइडलाइन एवं कोटपा-2003 की शत-प्रतिशत पालना की जानी आवश्यक है।
एस.आर.के.पी.एस. के राज्य समन्वयक हिरेन्द्र सेवदा ने कोटपा-2003 की धारा 4, 4A, 5, 6A, 6B और 7 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही ई-सिगरेट और हुक्का बार के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में आर.के.पी.एस. के प्रतिनिधि अमित पूनिया ने सभी का आभार व्यक्त किया।

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