नाबालिक के साथ दुष्कर्म 20 साल की सजा साठ हजार जुर्माना

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शाहपुरा शाहपुरा जिला मुख्यालय के थाना बनेडा के प्रकरण में दुष्कर्म के मामले में राजाराम उर्फ राजू कुमावत को पोक्सो न्यायालय ने 20 साल की सजा एवं साठ हजार के अर्थ दंड से दंडित किया जानकारी के अनुसार शाहपुरा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव के प्रार्थी अमरचन्द भील पुत्र नारू भील निवासी भीमपुरा थाना बनेडा ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश कि नाबालिग पुत्री नर्बदा दिन में बकरियां चराने कोडलाई के जंगल में गई थी जिस पर आरोपी राजू कुमावत ने जगंल में पीडिता के साथ कपडे फाडकर मुँह दबाकर क्रूरतापूर्वक बलात्कार कर मौके से फरार हो गया धारा 363, 376 क ख, भादस व 3 / 4 पोक्सो एक्ट एवं एससी / एसटीएक्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु मुखबीर मामूर करीबन 100 – 150 सीसीटीवी कैमरे,बीटीएस, कॉल डिटेल गहन विश्लेषण के आधार पर आरोपी राजाराम उर्फ राजु कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत उम्र 19 साल 6 माह निवासी कोडलाई, थाना बनेडा, जिला शाहपुरा को गुजरात से गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

जिस पर प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर समय समय पर न्यायालय में केस ऑफिसर द्वारा गवाहा के मजबूती साक्ष्य कराये जाकर शनिवार को माननीय न्यायालय श्रीमान विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 01 न्यायालय भीलवाडा के द्वारा दुष्कर्मी राजाराम उर्फ राजु कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत उम्र 19 साल 6 माह निवासी कोडलाई, थाना बनेडा, जिला शाहपुरा को साठ हजार रूपये जुर्माना व 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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