31 मार्च 24 तक कर जमा नही कराया तो भारी वाहनों पर लगेगी पेनल्टी

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शाहपुरा जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक सभी राजकीय अवकाशों में परिवहन कार्यालय समस्त कार्यों हेतु खोले जावेंगे l
दिनांक 31 मार्च तक टैक्स नही भरने वाले भारी वाहनों से 31 मार्च के बाद परिवहन एंव सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 3 प्रतिशत पेनल्टी के साथ  टैक्स वसूला जाएगा। इन वाहनों का टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। इसके बाद टैक्स जमा नही कराने वाले वाहनों के विरुद्ध विभाग द्वारा लगातार वाहन जब्त कर प्रशमन राशि और 1.5 प्रतिशत पेनल्टी के साथ बकाया टैक्स वसूल किया गया।टैक्स जमा नही करने पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी बढती जावेगी।टैक्स जमा नही करने वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। दिनाक 31 मार्च के बाद भी परिवहन विभाग की चालान और जब्ती कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
मार्च के शेष दिनों में दिनांक 29 से 31 मार्च तक राजकीय अवकाशों के दिन भी परिवहन कार्यालय समस्त कार्यो के लिए खुले रहेंगे।आमजन इन राजकीय अवकाशों के दिन भी समस्त कार्य जैसे कर जमा,ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीयन आदि कार्य कार्यालय समय में आकर करा सकते है। इन दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के लिए on the spot appointment reschedule किये जाने की सुविधा भी कार्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी l

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