कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी हुई गाइडलाइन, अब इन उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन

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शिक्षा मंत्रालय ने देशभर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (Guidelines Coaching Centres) के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद JEE, NEET, CLAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई हैं। हमारे साथ व्हाट्सऐप पर जुड़ने के लिए क्लिक करें (We’re now on WhatsApp, Click to join)

स्‍टूडेंट्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, क्‍लासेज में आग की घटनाओं और कोचिंग सेंटर्स में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 16 साल से कम उम्र के बच्‍चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे।

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आपको बता दें, सरकार ने दिशानिर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्‍ट्रेशन का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी की सभी कोचिंग सेंटर्स जारी गाइडलाइंस का पालन करें।

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कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन

  • कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं।
  • कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा।
  • संस्थान भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं या रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं।
  • छात्र का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
  • इन गाइडलाइंस के उल्लंघन की स्थिति में एक लाख तक के जुर्माने से लेकर कोचिंग पंजीकरण रद्द करने का सुझाव है।

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  • हर कोर्स की फीस की रसीद देने होगी। किसी भी कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ सकती।
  • तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर बची फीस वापस लौटनी होगी। इसमें  हॉस्टल और मेस फीस भी लौटानी होगी।
  • बच्चों के मानसिक तनाव का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कोचिंग सेंटर साइकोलॉजी काउंसलिंग शुरु कर सकती है। इसकी जानकारी माता-पिता को भी होनी चाहिए। कहने का मतलब अनावश्यक दवाब बच्चों पर कोचिंग सेंटर न डालें।

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