नाबालिग से रेप केस में BJP के इस दबंग नेता को हुई 25 साल की सजा, पढ़ें पूरा मामला?

बता दें कि सजा के ऐलान के बाद भाजपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है।

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड (Ramdular gaur) को नाबालिग से रेप के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। लगभग 9 साल तक चले लंबे मुकदमे में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने बीते दिनों दोषी करार दिया था।

अब शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने बीजेपी विधायक को 25 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता के पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की अंतिम विधानसभा दुद्धी-403 (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को इस क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विधायक उससे लगातार एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 साल थी। जानकारी के अनुसार वारदात के समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं और रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता की थी।

 बता दें कि सजा के ऐलान के बाद भाजपा विधायक की सदस्यता जा सकती है। नियम है कि दो या ज्यादा वर्ष की सजा होने पर विधानसभा सदस्यों की विधायकी रद्द हो जाती है। हाल ही में आजम खान, उमर अब्दुल्ला की सदस्यता सजा होने के बाद रद्द की जा चुकी है।

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