फर्जी जाली दस्तावेज से भूखंड को हड़पने को लेकर 5 वर्ष का कठोर कारावास

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संवाददाता शाहपुरा- शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा द्वारा भूखंड को छल से षड्यंत्र कर के हडपने को लेकर 467 ,468 ,471 धारा में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष 4 वर्ष और 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा देते हुए 20 हजार 15 हजारऔर 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा के आरजेएस राजेश मीणा द्वारा प्रकरण 263/2014 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त अख्तर हुसैन पिता इस्माइल सिलावट नई आबादी निवासी शाहपुरा को धारा 420 467 468 471 और 474 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई प्रार्थी गुलाम मुस्तफा पिता स्वर्गीय अजीज मोहम्मद मंसूरी ने पुलिस में मामला दर्ज करते हुए बताया कि उसके पिता ने 1980 में आवासीय भूखंड क्रय किया और 2009 में मृत्यु हो गई अभी अपने 15 मार्च 2004 को जब उनके पिता हज की यात्रा पर गए थे.

तब जाली दस्तावेज बनाकर इकरार पत्र पर हस्ताक्षर कर भूखंड को छल से हड़पने की नियति से षड्यंत्र को अंजाम दिया और भूखंड को हड़पने का प्रयास किया लेकिन प्रार्थी का परिवार भूखंड को उपयोग करता रहा पुलिस में मामला दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान हुआ एवं आज शुक्रवार को साक्षय जांच के आधार पर बुद्धिमान जज राजेश मीणा ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अख्तर हुसैन पिता इस्माइल सिलावट नई आबादी निवासी को धारा 467मे दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास20 हजार का अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई धारा 468 मैं दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास 15 हजार का अर्थदंड नहीं देने पर 8 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई धारा 471 मैं दोषी पाते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार का अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई

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