कोर्ट का आदेश-अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते, जानें क्या है कारण

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Amitabh Bachchan Voice: अमिताभ बच्चन का नाम, उनकी आवाज और फोटो को अब बिना परमिशन के कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह ऑर्डर जारी किया। दरअसल, अमिताभ ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। इसमें उनकी पर्सनालिटी, आवाज और नाम को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाई गई है।

अमिताभ का केस जाने-माने वकील हरीश साल्वे लड़ रहे हैं। जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं।

इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कोर्ट ने उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो बच्चन के नाम और आवाज का अवैध अपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं।

क्या है मामला? 
दरअसल, अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। एक्टर ने याचिका में कहा है कि जो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है। कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है। यह बैनर किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है।

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