संवाददाता शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा क्षेत्र के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा द्वारा चेक अनादर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1लाख का जुर्माना एवं 1 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई
जानकारी के अनुसार अभियुक्त मुकेश ने परिवादी सूर्यकांत से अपनी आवश्यकता के लिए 80 हजार रुपए उधार लिए और चेक दिया वो 30हजार रुपए अदा किए एवं बाकी रकम नहीं देने पर चेक अनादर हुआ और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीणा ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना किया।
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