मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 10 वर्ष का कारावास 1लाख का अर्थदंड

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संवाददाता शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा क्षेत्र के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण श्रीमान सुनील कुमार ओझा ने महावीर गुर्जर आरोपी को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा एवम एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में तथ्यों के अनुसार प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा 18 साक्षी परीक्षित करवाए गए एवं पत्रवाली में पेश 44 दस्तावेजों पर प्रदश अंकित कराए गए , इसके आधार पर माननीय न्यायाधीश श्रीमान सुनील कुमार ओझा ने अभियोजन पक्ष से सहमत होते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त महावीर गुर्जर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 का दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा एवम एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। । मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने पैरवी की।

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