न्यायालय के आदेशो की अवहेलना का आरोप, दोषी पटवारी पर विभागीय कार्रवाई की मांग, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

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हनुमानगढ़। बुधवार को रावतसर की उपतहसील पल्लू के ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर सरदाराराम खीचड़ पटवारी, पटवार हल्का नैयासर मू.अ.नि. पल्लू तहसील रावतसर के विरूद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निलम्बित / बर्खास्त करने बाबत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्रामीण देईदास पुत्र रोशन लाल निवासी लाडम तहसील रावतसर ने सुगनाराम को अलॉटशुदा कृषि भूमि रोही लाडम तहसील रावतसर की खसरा नं. 217 की 6.4130 हैक्टेयर यानि 25 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 17.4.2001 को खरीद की थी। मौका पर विक्रय अनुबन्धित भूमि का कब्जा देईदास को दे दिया गया जिस पर देईदास आज तक काबिज है।
विक्रय अनुबन्धित भूमि का रजिस्टर्ड बैयनामा पट्टा व खातेदारी हक सुमनाराम को मिलने पर बैयनामा पंजीबद्ध करवाया जाना मुकर्रर किया गया। सुगनाराम ने लालच के वशीभूत होकर उक्त विक्रय अनुबन्धित कृषि भूमि की रजिस्टी पूर्व सरपंच की पुत्रवधु गीता देवी पत्नी महावीर निवासी लाडम के नाम से वर्ष 2017-18 में पंजीबद्ध करवाकर देईदास के साथ धोखाधड़ी की। अविधिक रूप से गीता देवी के नाम से करवाये जाने पर व्यथित होकर देईदास ने माननीय सिविल न्यायाधीश, रावतसर की अदालत में विविध दीवानी संख्या 52/2017 अनवान देईराम बनाम सुगनाराम आदि दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता विरूद्ध सुगनाराम व अन्य स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया गया कि ता फैसला उक्त वर्णित कृषि भूमि को रहनवैय या किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्ध रहे एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे तथा उक्त दावा में आगामी तारीख 10.08.2022 मुकर्रर है।
ह है कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने के बावजूद भी हल्का पटवारी सरदाराराम खीचड़ से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से गीता देवी के साथ मिलकर गीता देवी के नाम से राजस्व अभिलेख में इन्तकाल दर्ज कर पंजाब नैशनल बैंक शाखा पल्लू से कृषि ऋण जारी करवा दिया। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश, रावतसर द्वारा ता फैसला स्थगन के आदेश को प्रति सम्बन्धित पटवारी सरदाराराम खीचड़ को उपलब्ध करवा दी गई थी।ग्रामीणों ने पटवारी सरदाराराम खीचड़ ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुये गीता देवी के नाम से राजस्व अभिलेख में इन्तकाल दर्ज कर पंजाब नैशनल बैंक से कृषि ऋण दिलवाकर अपने निजी स्वार्थी की पूर्ति करते हुए अपने आप को अदालत से ऊपर मानते हुए अविधिक कार्यवाही को अन्जाम देकर देईदास को ना पूरा होने वाला नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीणों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर पटवारी सरदाराराम खीचड़ के उक्त अविधिक कृत्यों के खिलाफ विभागीय / अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे पद से निलम्बित/बर्खास्त करने की मांग की है। इस मौके पर साहब राम बाजीगर, पतराम बाजीगर, लीलू राम, कीकर राम, कंवर सिंह, सतवीर भगतख् करतार राम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

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