शव यात्रा के दौरान गाइड लाइन व धारा 144 के उल्लंघन पर प्राथमिकी

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संवाददाता भीलवाड़ा। शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में मंगलवार को एक शव यात्रा में कोरोना गाइड लाइन एवं धारा 144 की पालना नहीं होने पर सुभाष नगर थानाधिकारी ने प्रसंज्ञान लेते हुए मृतक के 14 परिजनों एवं रिश्तेदारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
सुभाष नगर थाना अधिकारी पुष्पा कसोटिया ने बताया कि मंगलवार को प्रातः काल स्वर्गीय लादू लाल श्रीवाल की शव यात्रा उनके निज आवास ब्राह्मणों की कुईं से कोठारी नदी रामघाट तक धूमधाम के साथ निकाली गई। सोशल मीडिया पर शव यात्रा के फोटो वायरल हुए। फोटो में स्पष्ट दिख रहा था कि शव यात्रा के दौरान काफी लोगों की भीड़ जुटी।
वर्तमान में शहर में जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने धारा 144 लागू कर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा रखी है। सरकार की गाइड लाइन के अनुसार भी शवयात्रा में 20 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर प्रतिबंध है।
कसोटिया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए मृतक के 14 परिजन व रिश्तेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 5 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया है। एडीएम सिटी एनके राजोरा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मुश्किल समय में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना और कानून विरुद्ध कृत्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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