ब्लाॅक स्तर पर कोरोना संक्रमियों के लिए आइसोलेशन की सुविधा करें तैयार: कलक्टर 

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शाहपुरा-जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों व ब्लाॅक मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की। उनके साथ भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी टीना डाबी, मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ मुश्ताक खान, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ घनश्याम चावला, जिला बाल स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सीपी गोस्वामी, रेपिड रेस्पोंस टीम के सदस्य, पब्लिक हेल्थ मेनेजर्स सहित अन्य चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने एसडीएम व ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ब्लाॅक स्तर पर कोविड केयर सेंटर में संक्रमितों को रखने की सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रा के अलाक्षणिक संक्रमितों को इन सेंटर्स पर विकसित आइसोलेशन वार्ड में रखकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। जिन संक्रमितों में लक्षण दिखाई देंगे उन्हे जिला अस्पताल के आइसोलेशन में रखा जाएगा।
घर में भी रखा जा सकेगा अलाक्षणिक संक्रमित को
जिला कलक्टर ने कहा कि पाजिटिव आने वाले व्यक्ति में कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं है तो उसकी इच्छा पर उसे उसी के घर में आइसोलेषन में रखा जा सकता है। बषर्ते कि उसके घर पर सुविधा युक्त अलग कमरा और देखभाल के लिए कोई मौजूद हो। चिकित्सा टीम की संतुश्टि पर ही उसे होम आइसोलेट किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव के निर्देषों का पालन करें
जिला कलक्टर ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने में संवेदनशीलता के साथ सख्ती बरतें। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से विडियो कांफ्रेस के माध्यम से मिले निर्देशों का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर व्यावसायिक परिसरों, संस्थानों व औद्योगिक इकाइयों के संचालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद भी नियम भंग करते पाए जाने पर सीज करने की कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर व्यर्थ में बैठकर गप्प लड़ाने व ताश आदि खेलने वालों से भी जुर्माना वसूला जाए। इसके लिए सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों, थानाधिकारियों, निकाय के अधिकारियों को टारगेट दिए गए हैं। कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों को भी चालान के अधिकार दिए जाने पर विचार चल रहा है।
कान्टेक्ट ट्रेसिंग व सेम्पलिंग पर जोर
जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कान्टेक्ट ट्रेसिंग में राज्य सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप्प की मदद लेने व संक्रमितों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए। कोरोना जांच की संख्या में तार्किक रूप से वृद्धि करने को कहा। सभी प्रवासियों, संक्रमितों के निकट सम्पर्कियों, हाई रिस्क वाले लोगों, सर्दी-खांसी या डायरिया से पीड़ितों की अनिवार्य सेम्पलिंग पर जोर दिया। सुपर स्प्रेडर जैसे ठेले वाले, कपड़े की दुकान, पान की दुकान, सब्जी मंडी, धान मंडी के दुकानदारों के नियमित सेम्पल लेने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि सेम्पल की रिपोर्ट आने तक घर में क्वारन्टीन रखा जाए ताकि लोग स्वैच्छिक रूप से आगे आकर सेम्पल दें।कन्टेन्मेट जोन में रहेगा पुलिस का पहरा जिला कलक्टर ने संक्रमण की स्थिति व दायरे को देखते हुए कन्टेन्मेंट जोन निर्धारित करने व उस क्षेत्रा में 24 घंटे पुलिस का की चैकसी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जीरो मोबिलिटी क्षेत्रा में आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी का आवागमन नहीं हो सकेगा। उन्होने कहा कि छठे दिन पुनः सेम्पलिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर आठवें दिन जीरो मोबिलिटी हटाने पर विचार किया जा सकता है।
नियमित कार्यों पर न पड़ें कोरोना का असर
जिला कलक्टर ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकना प्राथमिकता बताया लेकिन यह भी कहा कि कोरोना के चलते अन्य कार्य बाधित नहीं होने चाहिए। चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में कोरोना के अलावा अन्य रोगों का इलाज उपलब्ध होता रहे। टीकाकरण के कार्य चलते रहें और निशुल्क दवा व जांच योजना का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे।
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