नई दिल्ली: कोरोना को लेकर लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकज देगी। सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है। आधार—पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है।
वित्त वर्ष 2018—19 के लिए आईटी रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। इस पर ब्याज दर में भी कमी की गई है। निर्मला ने कहा- अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
राहत के लिए सरकार ऐलान
- टीडीएस में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाले ब्याज को 12% से घटाकर 9% कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आखिरी तरीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
- विवाद से विश्वास स्कीम और आधार-पैन लिंक की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून की गई।
- 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट जीएसटी फाइलिंग पर कोई ब्याज, पेनाल्टी और लेट फीस नहीं लगेगी। मार्च-अप्रैल-मई में फाइलिंग की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।
- आयातकों और निर्यातकों को भी राहत, कस्टम क्लियरेंस अब 30 जून तक जरूरी सेवाओं में शामिल। 24 घंटे काम करेगी।
- इस वर्ष कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।
- एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।
गौरतलब है के कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है जिससे कारोबार और अन्य कामकाज लगभग ठप है। इसका बड़ा नुकसान कंपनियों और इकोनॉमी को हो रहा है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि वह कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगी।