पुश्तैनी गहनों पर टैक्स नहीं, महिलाओं और पुरूषों को आयकर ने दी ये खास छूट

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दिल्ली: केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने का लिमिट तय कर दिया है। अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। वित्त मंत्रालय के सोने को लेकर नए नियमों के मुताबिक पुश्तैनी गहनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय के सोना रखने के बदले नियम के मुताबिक अब शादीशुदा महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। जबकि अविवाहित महिलाओं 250 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है।

नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर सोने की खरीद-फरोख्त की खबरों के बाद कई जगहों पर ज्वैलर्स के यहां छापे पड़े थे, देश में बड़े पैमाने पर कालेधन के रूप में सोने में निवेश होने की आशंका है। नोटबंदी के बाद सोनी की खरीदारी में उछाल आया था। सरकार का कहना है कि कालेधन के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी और इस कड़ी कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

आयकर विभाग के सर्च दौैरान लागू होगा नियम
वित्त मंत्रालय की मानें तो पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट है। नए नियम आयकर विभाग के सर्च के दौरान लागू होगा। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ही गोल्ड के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए थे।

जानिए नए नियम

  • नए नियमों के तहत शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक के सोने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा और उनके पास इतना सोना होने पर कोई पूछताछ नहीं होगी
  • विवाहित महिला का 500 ग्राम तक का सोना जब्त नहीं होगा
  • वहीं अविवाहित लड़कियां 250 ग्राम सोना रखने पर आयकर जांच से बाहर रहेंगी. वहीं एक घर में 100 ग्राम तक के पुरुषों के गहने मिलने पर कोई हिसाब नहीं मांगा जाएगा
  • घर में रखे सोने पुश्तैनी गहनों और सोने पर भी टैक्स नहीं लगेगा. आपके पास इसका हिसाब होगा तो आयकर विभाग की छापेमारी में छूट मिल जाएगी
  • ब्रांडेड और अनब्रांडेड सिक्कों पर भी 12.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान हुआ है और कानूनी तरीके से पुरखों से मिला सोना साबित करने पर भी टैक्स नहीं लगेगा