क्या है UAPA एक्ट, जिसके तहत भारत ने किया मसूद, हाफिज, दाऊद को आतंकी घोषित

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नई दिल्ली: पड़ोसी देश पाकिस्तान में पनाह लिए मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जाकि-उर-रेहमान लखवी को भारत ने आतंकवादी विरोधी कानून (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया है। संशोधित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत इनपर ये कार्रवाई की गई।

UAPA यानी Unlawful activities (prevention) act 1967 में संशोधन से संस्थाओं ही नहीं व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पिछले महीने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। बता दें कि पहले उनके संगठनों को आतंकी घोषित किया जाता था। अब इस संशोधित बिल के तहत व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जहां अब इस तरह की कार्रवाई की भी गई है।

गौरतलब है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल केवल आतंकवाद से निपटने के लिए किया जाएगा। शाह ने कहा था कि आतंकवादी कृत्य संगठनों द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। संगठनों को केवल आंतकी संगठन घोषित करने से आतंकवाद नहीं रुकेगा, क्योंकि संगठन को चलाने वाले आतंकी होते हैं। अगर संगठन पर कार्रवाई की जाती है तो उससे जुड़े व्यक्ति दूसरे नाम से संगठन बनाकर आतंकी गतिविधियां संचालित करने लगते हैं।

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