पॉपुलर चीनी ऐप TikTok पर कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया था लेकिन अब इस बैन को हटा लिया गया है। Tik Tok की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातर ने कोर्ट में यह तर्क दिया है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है जो वैधानिक रूप से मान्य हो, लकिन न्यायिक रूप से पूर्ण न हो। इस ऐप को बैन करना समाधान नहीं है।यूजर्स की राइट सुरक्षा करना जरूरी है।
बैन हटने के बाद ये कंपनी के लिए बड़ी खुशी की खबर है। अगर बैन रहता तो कंपनी को हर दिन 5 लाख डॉलर (लगभग 3.49 करोड़ रुपये) का नुकसान हो रहा था। Tik Tok भारत में काफी पॉपुलर है और कंपनी के मुताबिक यहां 300 मिलियन ऐक्टिव यूजर्स हैं।
आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के Tik Tok बैन के फैसले के बाद गूगल और ऐपल ने भारत में इस ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा लिया था। हालांकि अभी तक दुबारा प्ले स्टोर पर नहीं नजर आ रहा है ऐप।
गौरतलब है कि Tik Tok बैन के बाद इसकी पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने ऐलान किया था कि भारत में और ज्यादा निवेश किया जाएगा और कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने भारतीय न्यायिक प्रणाली पर भरोसा जताते हुए कहा था कि कंपनी को उम्मीद है कि इस ऐप को फिर से भारतीय यूजर्स यूज कर पाएंगे। इतना ही नहीं कंपनी ने यहां तक कहा कि इससे भारत में फ्री स्पीच का नुकसान होगा।
टिक टॉक बैन के बाद कंपनी ने कहा था कि टिक टॉक से 60 लाख वीडियोज हटाए गए हैं जो कम्यूनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं कंपनी ने यह भी कहा कि कॉमेन्टस् में फिल्टर्स लगाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि अनचाहे कॉमेन्ट्स से लोगों को छुटकारा मिले।
ये भी पढ़ें:
एशियन रेसलिंग: अमित धनखड़ में हारे, रजत से करना होगा संतोष
CJI पर लगे आरोपों पर बेंच ने कहा- कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है, जल्द जड़ों तक पहुंचा जाए
मोदी के इंटरव्यू पर राहुल का शायराना अंदाज, बहन प्रियंका ने भी की जमकर आलोचना, देखें Video
विक्की कौशल या कार्तिक आर्यन? किसे Kiss करना पसंद करेंगी जाह्नवी कपूर
श्याओमी का सुपर सेल्फी फोन Redmi Y3 और 7,999 रु कीमत में Redmi 7 भारत में लॉन्च
Video: चुनावी दिनों में क्यों लिया अक्षय कुमार ने PM मोदी का इंटरव्यू, दीदी की जमकर तारीफ
ताजा अपडेट के लिए लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं