भोपाल: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वादे को लोगों ने अभी से गंभीर लेना शुरू कर दिया है। इसका एक मामला मध्य प्रदेश की इंदौर अदालत में आया। जहां आनंद शर्मा नाम के शख्स के खिलाफ उसकी पत्नी ने भरण पोषण का केस लगा रखा है, जिस पर गत 12 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह पत्नी को 3000 और नाबालिग पुत्री के भरण पोषण हेतु डेढ़ हजार रुपये हर महीने दे।
इस पर अपना जवाब पेश करते हुए आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वह टेलीविजन धारावाहिक में छोटे-मोटे काम करके हर माह 5-6 हजार रुपये ही कमा पाता है। ऐसे अपनी पत्नी का खर्चा उठाने में असमर्थ है। हैरानी तो तब हुई जब शख्स ने लिखित आवेदन में कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार व्यक्ति को 6000 रुपये महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा।
पति आनंद ने कहा कि वह यह अंडरटेकिंग देता है कि जैसे ही उसे उक्त 6000 रुपये की राशि सरकार से मिलने लगेगी वह उसमें से साढ़े चार हजार भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी व बच्ची को देना शुरू कर देगा। उसने गुहार की है कि तब तक भरण पोषण की उक्त राशि अदा करने का आदेश स्थगित रखा जाए।
कोर्ट ने पति के इस जवाब पर बहस के लिए आगामी 29 अप्रैल तय की है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि केंद्र में उनकी सरकार आने पर हर उस शख्स को 6 हजार रुपये महीने की मदद दी जाएगी जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है।
कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ” पिछले पांच वर्षों में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी हैं। हमने निर्णय लिया और हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है। ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है।
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