सवर्ण आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने से SC का इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में शुक्रवार को कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में यूथ फॉर इक्वलिटी नामक एनजीओ ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें, मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया था। संसद के दोनों सदनों ने इस आरक्षण विधेयक को महज 2 दिन में ही पारित कर दिया था।

इसके बाद तीन दिन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस आरक्षण कानून को सबसे पहले गुजरात सरकार ने अपने यहां लागू किया। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया गया था। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सूबे में इस आरक्षण कानून को लागू करने से साफ इनकार कर दिया था।

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