कोर्ट ने माना जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर से हुआ गर्भाशय का कैंसर, कंपनी को देने होंगे 467 करोड़

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जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर से गर्भाशय का कैंसर होने का तीसरा केस भी हार गया है। अदालत ने कंपनी को 70 मिलियन डॉलर यानि 467 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अमेरिका के सेंट लुइस की अदालत ने देबोराह गियानेचिनी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। देबोराह लंबे समय से जॉनसन एंड जॉनसन का टेलकम पाउडर इस्‍तेमाल कर रही है। लेकिन तीन साल पहले गर्भाशय के कैंसर का पता चलने के बाद उन्‍होंने इसे छोड़ दिया।

उनके वकीलों को कहना है कि इस कैंसर के चलते उनकी मुवक्‍कील के दो सालों में मरने की आशंका है, जबकि उन्‍होंने गहन इलाज भी कराया है। जॉनसन एंड जॉनसन के प्रवक्‍ता कैरोल गुडरिच ने बताया कि कंपनी इसके खिलाफ अपील करेगी। उन्‍होंने कहा, ”महिला के साथ हमारी सहानुभूति है। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे क्‍योंकि हम विज्ञान के अनुसार चलते हैं और वह जॉनसन के बेबी पाउडर की सुरक्षा का समर्थन करता है।

देबोराह गियानेचिनी ने कोर्ट में दावा किया कि जॉनसन एंड जॉनसन को 30 साल की स्‍टडी के बारे में बताया गया था लेकिन कंपनी ने इस पर ध्‍यान नहीं दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 65 मिलियन डॉलर नुकसान के लिए और 2.5 मिलियन डॉलर मेडिकल बिल और अन्‍य परेशानियों के लिए देने को कहा। बता दें कि इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन को दो अन्‍य मामलों में 365 करोड़ और 480 करोड़ रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया जा चुका है। कंपनी के खिलाफ उसके पाउडर से कैंसर होने के करीब 1700 मामले चल रहे हैं।

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उस पर आरोप है कि उसके टेलकम पाउडर से गर्भाशय का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कंपनी ने इस बारे में ग्राहकों को जानकारी भी नहीं दी। इससे पहले कोर्ट ने अलाबामा की एक महिला के परिवार की शिकायत पर जॉनसन एंड जॉनसन पर 72 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दक्षिणी डकोटा की एक महिला की शिकायत पर 55 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया था। इन दोनों मामलों में भी जॉनसन एंड जॉनसन के टेलकम पाउडर से गर्भाशय का कैंसर होने की शिकायत हुई थी।