हाईकोर्ट का आदेश, आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को किया जाए गिरफ्तार

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उत्तर प्रदेश: उन्नाव रेपकांड के आरोपी और बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तार का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर 2 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है।

गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगा। इस मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी।

कोर्ट ने सीबीआई को आरोपी विधायक की गिरफ्तारी के साथ ही पुराने मामलों की जांच का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही 20 जून 2017 को दर्ज मामले में विधायक की जमानत निरस्त करने का भी आदेश दिया गया है।

चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को रेप कांड की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज लंच के बाद खचाखच भरी अदालत में फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने उन्नाव कांड पर चिंता जताते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिस पर कोर्ट से स्वत: संज्ञान लिया। उधर, सीबीआई की टीम ने माखी पुलिस स्टेशन का दौरा किया।

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