नई दिल्ली: फेक न्यूज पर अपना विवादास्पद फैसला वापस लेने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन मीडिया के लिए एक नया फरमान सुना दिया है। ये ही नहीं मंत्रालय ने इसकी लगभग तैयारी भी पूरी कर ली है। हालांकि मंत्रालय की ओर से इसकी अभी तक सूचना नहीं दी है लेकिन इस फैसले की एक कॉपी इंटरनेट पर लीक हो गई है। इस कॉपी फेक भी इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इस लीक कॉपी पर प्रसारण मंत्रालय के डायरेक्टर अमित कटोच के साइन हैं।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआइ) ने प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बना रखा है। लेकिन, ऑनलाइन मीडिया और समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई दिशा-निर्देश भी नहीं बनाया गया था।
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि इसे देखते हुए फैसला किया गया है कि ऑनलाइन मीडिया, समाचार पोर्टलों के लिए नियम बनाने की खातिर एक कमेटी का गठन किया जाए। मंत्रालय के सेक्रेटरी को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, कानूनी मामलों के मंत्रालय समेत कई अन्य विभागों के सचिव भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनबीए, पीसीआइ, आइबीएफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
आदेश में कहा गया है कि कमिटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन विषय वस्तु मंचों के लिए उपयुक्त नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), टीवी चैनलों के कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
बता दें, इससे पहले स्मृति ईरानी ने फेक न्यूज पर लगाम कसने के लिए चैनल्स और प्रिंट मीडिया के कुछ नियम लेकर आई थी। इसके तहत ‘फेक न्यूज’ प्रकाशित या प्रसारित करने वाले पत्रकारों की मान्यता निलंबित करने/ स्थायी रूप से खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि, राजनीतिक दलों और मीडिया के विरोध के कारण पीएम मोदी ने बीच-बचाव करते हुए मंत्रालय को फैसला वापस लेने के निर्देश दिए थे।