पाक कोर्ट ने दिए आदेश, पीटीवी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किए जाए इमरान खान

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पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया कि 2014 में एक सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्यालय पर हमले के सिलसिले में क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान और मौलाना ताहिरुल कादरी को 17 नवंबर तक गिरफ्तार किया जाए।

इस्लामाबाद में अदालत ने पीटीवी हमला मामले की नियमित सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया। पुलिस इससे पहले जारी गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई नहीं कर पाई थी। अदालत के एक अधिकारी के अनुसार जज कौसर अब्बास जैदी ने अपने आदेश के पालन में पुलिस की नाकामी पर नाराजगी प्रकट की।

न्यायाधीश ने यह आदेश भी दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्रमुख और तेजतर्रार मौलवी तहरीक ताहिरुल कादरी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और हमले में शामिल दोनों पार्टियों के 68 समर्थकों के साथ 17 नवंबर तक अदालत में पेश किया जाना चाहिए। हमला एक सितंबर, 2014 को किया गया था जब खान और कादरी कथित चुनावी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाने की मांग कर रहे थे।

प्रदर्शन जब चरम पर था तभी दोनों नेताओं के करीब 400 से 500 समर्थक पीटीवी मुख्यालय में घुस गए और प्रसारण बंद करने का प्रयास किया। बाद में सेना ने दखल दिया और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से तितर-बितर होने के लिए मना लिया, जिसके बाद प्रसारण बहाल हुआ।