अब राजस्थान में भी बनेगा कानून, बेटियों की इज्जत लूटने वालों को सिर्फ मिलेगी फांसी

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जयपुर: हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होने पर फांसी की सजा का प्रावधान पर मंजूरी दी थी अब खबर आई है कि राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून लाने के बारें सोच रही है। बुधवार को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे कर चुकी वंसुधरा सरकार ने घोषणा की है नए साल में बजट सत्र के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे ही एक बिल को पास करवाया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस बिल के पास होने के बाद ना सिर्फ बलात्कार की घटनाओं में कमी आ सकेगी बल्कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को कड़ी सजा भी दिलाई जा सकेगी। राजस्थान सरकार के इस फैसले के बारे में राज्य के गृहमंत्री ने गुलाबचंद कटारिया ने आधिकारिक पुष्टि की है।

गृहमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इस बिल को बजट सत्र में लाने की तैयारी कर रही है और जल्द ही इसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के संबंधित विभाग अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा से पास हुए बिल का अध्ययन कर रहे है।

शिवराज सरकार ने दिया ‘फांसी’ का अनोखा फैसला
गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक को पास किया गया था। इस बिल के अनुसार राज्य में 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी तक की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही इस बिल में विवाह का झांसा देकर संबंध बनाने और उसके खिलाफ शिकायत प्रमाणित होने पर तीन साल कारावास की सजा का प्रावधान भी किया गया था। बता दें शिवराज सिंह सरकार की इस फैसले के बाद खूब तारीफ भी हुई और आलोचना भी। इसके बाद भी सरकार अपने फैसले पर डटी हुई है।

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