उत्तर प्रदेश: साल 2015 में मैगी पर छिड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है। शाहजहांपुर जिले से खबर आई है कि मैगी एक बार फिर अपनी जांच में फेल हो गई है। इसके बाद अडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंज्यूमर गुड्स कंपनी नेस्ले और इसके डिस्ट्रिब्यूटर्स पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, नेस्ले इंडिया ने कहा कि ‘यह त्रुटिपूर्ण मानकों को प्रयोग में लाने का मामला है।’
2015 में 7 सैंपल लेकर लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजे गए थे और 2016 में इसकी रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में 7 केस दर्ज किए गए थे। कुल जुर्माने में से 45 लाख नेस्ले इंडिया को देना होगा। 15 लाख डिस्ट्रिब्यूटर्स और 2-2 लाख रुपये जुर्माना विक्रेता पर भी लगाया गया है।
लैब जांच के नतीजों पर सवाल उठाते हुए नेस्ले इंडिया ने कहा कि उसे अब तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और वह आदेश मिलते ही अपील दायर करेगी। नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, अधिकारियों के तरफ से हमें कोई आदेश नहीं दिए गए है लेकिन हमें बताया जा रहा है ये नमूने साल 2015 के और ये मुद्दा नूडल्स में ज्यादा मात्रा में राख (ऐश कॉन्टेंट ) उपलब्ध होने से जुड़ा है। उन्होंने आगे बताया, ऐसा लगता है कि यह त्रुटिपूर्ण मानकों को प्रयोग में लाने का मामला है और हम आदेश प्राप्त करते ही तुरंत अपील दायर करेंगे।
बता दें साल 2015 में लेड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद काफी विवाद हुआ था और मैगी को देशभर में 5 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। इसके अलावा मैगी का विज्ञापन करने वालों को भी कोर्ट ने आड़े हाथ लिया था। जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के नाम शामिल थे।
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