गुर्जर आरक्षण: 5% रिजर्वेशन, राज्‍य में कुल आरक्षण कोटा 54%

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राजस्थान: गुर्जर सहित पांच जातियों को ओबीसी में अलग से पांच फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक आखिरकार गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया। 14वीं विधानसभा के 9वें सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक पर दिनभर बहस के बाद शाम को विधानसभा में सरकार ने इसे पारित कर दिया।

इस विधेयक के पारित होने के बाद अब राज्य में गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए ओबीसी कोटा 21 से बढ़ाकर 26% हो गया है। इसके साथ ही राज्य में एससी (अनुसूचित जाति) को 16 फीसदी, एसटी (अनुसूचित जनजाति) को 12 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है। नई व्यवस्था में राज्य में कुल आरक्षण 54 फीसदी हो जाएगा। बहस के बाद पारित हुए राजस्थान पिछड़ा वर्ग विधेयक में गुर्जर, बंजारा, गाड़िया लुहार, रेबारी और गडरिया जातियों को OBC में अलग से 5 % आरक्षण दिया गया है। खबरों की माने तो अदालत में इसको चुनौती दी जाने की तैयारी की जा रही है।

बता दें कि राजस्थान में अभी एससी का आरक्षण 16 %, एसटी का 12 % और अब ओबीसी का आरक्षण 26% हो गया है। पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर विधेयक पर कानूनी तलवार लटने की आशंका पर सरकार ने कहा है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने को न्यायसंगत ठहराती हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी केस का हवाला देते हुए दलील दी थी कि राज्य की आधी से ज्यादा आबादी अन्य पिछड़ी जातियों की है। ऐसी विशेष परिस्थिति में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो सकता है। राजस्थान में लंबे समय से गुर्जर समाज आरक्षण काफी हिंसक रहा है।

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