मौत: पुजारी के कहने पर माता-पिता ने करवाया 13 साल की बच्ची से 68 दिनों का व्रत

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हैदराबाद:13 साल की लड़की को उसके माता-पिता ने एक पुजारी के कहने पर 68 दिनों का व्रत करवाया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। माता पिता के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने लापरवाही और क्रूरता का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की के माता-पिता के खिलाफ़ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया केस भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दर्ज किया गया है।

बलाला हक्कुला संगम, बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही एनजीओ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आठवीं की छात्रा को एक पुजारी के कहने पर उसके माता-पिता ने 68 दिनों का व्रत करवाया। एनजीओ के मुताबिक़ पुजारी ने कहा था कि छात्रा के व्रत करने से उसके पिता के व्यवसाय में मुनाफा होता।

एनजीओ के निदेशक अच्युत राओ ने कहा ”पुलिस को माता-पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। क्योंकि लड़की नाबालिग थी और उसकी रक्षा करना माता-पिता का कर्तव्य है।”धारा 304ए लापरवाही से हुई मौत के लिए उपयोग होती है। इसमें दो साल की कैद का प्रावधान है, जुर्माने के साथ। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत बच्चे के प्रति क्रूरता करने के लिए तीन साल की सजा दी जाती है।