कैप्टन कूल फंसे बड़ी मुसीबत में, हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किल बढ़ा दी है। फिटनेस से जुड़े सामान बेचने वाली दो कंपनियों का विज्ञापन करने के मामले में हाई कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) में 33 फीसद हिस्सेदारी रखने वाले विकास अरोड़ा ने लगाई है।

इसमें कहा गया है कि अनुबंध के तहत जिम और फिटनेस से जुड़े सामान का विज्ञापन धोनी केवल उनकी कंपनी के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन अनुबंध की शर्तो को तोड़ते हुए उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कंपनी फिट-7 के लिए विज्ञापन किया है।याचिका के अनुसार कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से धोनी सिर्फ एक ही जिम और फिटनेस से जुड़ी कंपनी के विज्ञापन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रेक्ट की शर्तों को तोड़ते हुए कंपनी फिट-7 के लिए ऐड शूट किया।

धोनी को देना होगा जवाब
याचिका लगाने वाले अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने यह याचिका कंपनी की तरफ से ही लगाई है। इसलिए, धोनी को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर धोनी , एसडब्ल्यूपीएल व फिट-7 के डायरेक्टर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं एसडब्ल्यूपीएल की ओर से कहा गया है कि यह याचिका गलत मकसद से लगाई गई है।
धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में धोनी को मिली थी राहत
पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ समन और मुकदमे को रद्द कर दिया था। धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था।

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